मध्यप्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग की बढ़ती समस्या को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग नसबंदी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए नगर निगम प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि नसबंदी के आंकड़ों में बड़ा घोटाला प्रतीत होता है और यदि ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायिक जांच के आदेश दिए जाएंगे।
दरअसल, इंदौर नगर निगम ने हाईकोर्ट में दावा किया कि अब तक 2 लाख 39 हजार से अधिक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की जा चुकी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
शहर के प्रमुख इलाकों में दिख रहे आवारा कुत्ते
प्रशासनिक न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति बीके द्विवेदी की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 56 दुकान, सराफा, एमजी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में हर जगह आवारा कुत्ते खुलेआम बैठे नजर आते हैं।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्ट्रीट डॉग की समस्या को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं, अन्यथा मामले में न्यायिक जांच कराई जाएगी।